Friday, April 19, 2024

एक जुलाई से होगा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंधित

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 भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 के माध्यम से प्लास्टिक एवं थर्मोकोल आदि से निर्मित सिंगल यूज प्लास्टिक की चिन्हित वस्तुएं एक जुलाई 2022 से प्रतिबंधित हो गई हैं। उपरोक्त नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि प्लास्टिक एवं थर्मोकोल की चिन्हित वस्तुओं का उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, क्रय-विक्रय एवं उपयोग एक जुलाई 2022 से प्रतिबंधित रहेगा।

प्रतिबंध के संबंध में दुकानों पर जाकर समझाइश और हिदायत दी जा रही है। पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी एसएन द्विवेदी ने बताया कि सिंगल यूज प्रतिबंध के संबंध में जागरुकता लाने एवं औचक निरीक्षण के िलये इंदौर, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी एवं बुरहानपुर में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। दल द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक विक्रेताओं के यहां डोर-टू-डोर जाकर उन्हें समझाइश दी जा रही है एवं जागरुक किया जा रहा है। इन्दौर शहर में दल द्वारा खजूरी बाजार स्थित निमंत्रण कार्ड में छापने वाली इकाईयों, स्टेशनरी दुकानों एवं छप्पन दुकान बाजार स्थित मिठयाईयों की दुकानों पर संपर्क कर जानकारी दी गई।

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