उत्तरकाशी। जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि घटना जुलाई 2021 की है।
मोरी ब्लॉक के एक गांव के अंतर्गत वीरेंद्र बहादुर पुत्र राम सिंह ने 12 वर्षीय किशोरी के साथ अपने घर पर दुष्कर्म किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी दी। वीरेंद्र बहादुर पीड़िता के पिता के साथ बगीचे में काम करता था। एक दिन पीड़िता की बहन का प्रसव होने के कारण परिवार के सभी सदस्य अस्पताल गए थे। पीड़िता घर पर अकेली थी। इसी दौरान वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ पीड़िता के घर पहुंचा और किशोरी के साथ जबरन संबंध बनाए। 23 अगस्त 2021 को परिजनों ने पटवारी चौकी टिकौची में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी।