Monday, October 2, 2023
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बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने जारी की स्कूल बसों के लिए नई गाइड-लाइन, जानिए

 देहरादून।  स्कूल बसों से होने वाले हादसों की रोकथाम और बच्चों की सुरक्षा के तहत परिवहन विभाग ने स्कूल बसों की नई गाइड-लाइन बना दी है। परिवहन मुख्यालय ने पूरे प्रदेश के लिए इसे जारी कर दिया। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह की ओर से जारी गाइड-लाइन में चालकों को लेकर नियम कड़े किए गए हैं। इन नियमों को देखकर अभिभावक खुद भी आश्‍वस्‍त कर सकते हैं कि आपका बच्‍चा सुरक्षित सफर कर रहा है।

देहरादून के विकासनगर में इस वर्ष हुई सड़क दुर्घटना में स्कूली बच्चों की मौत के बाद स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग की नींद टूटती दिख रही है। विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्कूली बच्चों की सुविधा एवं सुरक्षा के मद्देनजर गाइड-लाइन बनाई है।

स्कूल बसों की नई गाइड-लाइन

  • बस चालक को न्यूनतम पांच साल का भारी वाहन चलाने का अनुभव होना जरूरी।
  • चालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य।
  • अगर चालक का परिवहन नियम तोडऩे पर पूर्व में दो बार चालान हुआ है तो स्कूल बस चलाने के लिए अयोग्य।
  • यदि चालक का एक बार ओवरस्पीड, खतरनाक ढंग या फिर शराब पीकर वाहन चलाने में चालान हुआ है तो ऐसा चालक प्रतिबंधित रहेगा।
  • बिना योग्य परिचालक के कोई स्कूल बस का संचालन नहीं करेगा।
  • परिचालक की योग्यता केंद्रीय मोटरयान नियमावली के अनुसार होनी अनिवार्य।
  • जिन वाहन का उपयोग छात्राओं को ले जाने में होता है, उसमें महिला सहायक का होना अनिवार्य।
  • स्कूल वाहन निर्धारित गति पर संचालित किए जाएं। स्पीड गर्वनर अनिवार्य।
  • निर्धारित संख्या से अधिक छात्र बैठाना प्रतिबंधित व स्कूल बैग रखने की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य।
  • सुरक्षा के लिए बंद दरवाजा अनिवार्य। खुले दरवाजे वाले वाहन प्रतिबंधित।
  • चालक को बच्चों के नाम, पते, ब्लड ग्रुप, रूट प्लान व रुकने के प्वाइंट की पूरी जानकारी होना अनिवार्य।
  • वाहन में फर्स्‍ट एड बाक्स व अग्नीशमन यंत्र होना अनिवार्य।

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