Saturday, April 20, 2024

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेशः गुजरात दंगों से जुड़े सभी केस किए जाए बंद! कहा- इतना वक्त गुजरने के बाद सुनवाई का कोई मतलब नहीं, पढ़ें पूरी खबर

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात दंगों से जुड़े सभी केस बंद करने के आदेश दे दिए हैं। चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने कहा कि इतने समय के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। गौरतलब है कि गुजरात दंगों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। नारोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी है। ऐसी स्थिति में इससे जुड़े किसी भी केस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को जाकिया जाफरी की तरफ से PM मोदी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था। यह याचिका 2002 गुजरात दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल की गई थी। ​​​​​सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जकिया की याचिका में मेरिट नहीं है।

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